Punjab पंजाब: शहर में शराब की दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल, अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 163 (बी.एन.एस.एस.) और पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जी के प्रगटोत्सव और 8 अक्टूबर को साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर अमृतसर ज़िले के श्री हरमंदिर साहिब में आयोजित होने वाले धार्मिक समारोह के आसपास 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 7 अक्टूबर को नगर कीर्तन के मार्ग के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थ, अंडे और मांस बेचने वाली दुकानों पर लागू होंगे।