चंडीगढ़ (एएनआई): पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने शनिवार को कहा कि उसने एसएएस नगर (मोहाली) जिले के बकरपुर गांव में अमरूद के पेड़ लगाने से जुड़े अवैध मुआवजा घोटाले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है.
आरोपी की पहचान रोहित शर्मा के रूप में हुई है जो पेशे से वकील है।
आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, "गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान एडवोकेट रोहित शर्मा के रूप में हुई है, जो शिव कुमार, पीसीएस (सेवानिवृत्त) के पुत्र हैं। शिव कुमार फरवरी 2020 में सेवानिवृत्त हुए और 2015-16 से एलएसी, गमाडा के रूप में तैनात रहे।" .
विजिलेंस ब्यूरो ने आगे बताया कि आरोपी रोहित की पत्नी ने अमरूद के पौधों के एवज में करीब 80 लाख रुपये का गलत मुआवजा प्राप्त किया था.
प्रवक्ता ने बताया, ''आरोपी रोहित की पत्नी भारती ने गांव बकरपुर में चार कनाल जमीन पर अमरूद के पौधे लगाने के एवज में करीब 80 लाख रुपये का गलत मुआवजा प्राप्त किया है. उन्होंने यह जमीन वर्ष 2017 में खरीदी थी.''
वीबी ने आरोपी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट, मोहाली के समक्ष पेश किया और अदालत ने उसे चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
आधिकारिक बयान के मुताबिक, करोड़ों रुपये के घोटाले में कुल 16 आरोपियों को विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है.
इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। (एएनआई)
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