Punjab पंजाब : मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तुरंत कार्रवाई से MP कॉलोनी, जुगियाना में एक धार्मिक जगह पर हो रही बाल विवाह को रोक दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई चाइल्ड हेल्पलाइन पर मिली एक शिकायत के बाद की गई, जिसमें बताया गया था कि एक नाबालिग जोड़े की शादी की तैयारी हो रही है।अधिकारियों के अनुसार, लड़का सिर्फ 17 साल का था, जबकि लड़की 19 साल की थी।डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रश्मि ने बताया कि टीम मौके पर पहुंची और शादी होने से पहले ही रस्मों को रोक दिया।
अधिकारियों के अनुसार, लड़का सिर्फ 17 साल का था, जबकि लड़की 19 साल की थी। उन्होंने आगे कहा, "मामले को तुरंत पुलिस प्रशासन के सामने रखा गया, और साहनेवाल पुलिस स्टेशन में उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।"क्योंकि लड़का नाबालिग है, इसलिए उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, लुधियाना के सामने पेश किया गया, जिसने आदेश दिया कि उसे अगले आदेश तक बच्चों के घर में रखा जाए। अधिकारियों ने दोनों परिवारों की काउंसलिंग भी की, और उन्हें समझाया कि शादी के लिए कानूनी न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल है।इस ऑपरेशन के दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन स्टाफ के सदस्य रितु सूद, किरणदीप कौर, राजिंदर सिंह, परमजीत कौर और वरिंदर सिंह मौजूद थे।