Odisha: बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 20 साल की जेल

Update: 2024-07-09 01:22 GMT
 Balasore  बालासोर: ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने सोमवार को एक लड़की से बलात्कार के आरोप में 33 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई। POCSO कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना न चुकाने पर उसे दो साल और जेल में रहना होगा। यह घटना पिछले साल सितंबर में मरीन पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक प्रणब पांडा ने बताया कि दोषी ने लड़की को उस समय चॉकलेट का लालच दिया जब वह उसके घर के बाहर खेल रही थी। वह उसे घने कैसुरीनास के पेड़ों से घिरे एक सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। घटना के बारे में पता चलने पर लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 और IPC की धारा 376 AB के तहत मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया, जो 12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार से संबंधित है। श्री पांडा ने बताया कि अदालत ने 16 गवाहों और 20 साक्ष्यों की जांच के बाद फैसला सुनाया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।
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