BHUBANESWAR भुवनेश्वर: उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज Higher Education Minister Suryavanshi Suraj ने शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) को 11.25 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के 50 प्रतिशत कोटा सीमा के अनुरूप है। एसईबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण 38.75 प्रतिशत है और एसईबीसी के लिए कोटा जोड़ने पर कुल 50 प्रतिशत रहता है।
कोटे से मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों को बाहर करने पर मंत्री ने संकेत दिया कि उन्हें भी बाद में दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा, “एसईबीसी के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में यह पहला कदम है, जिन्हें पिछली बीजेडी और कांग्रेस सरकारों ने नजरअंदाज किया था। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भविष्य में सभी क्षेत्रों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए और कदम उठाएगी।”