कटक: कटक की एक विशेष अदालत ने आज कथित तौर पर 2011 में एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने के मामले में कटक के सांसद भर्तृहरि महताब के खिलाफ आरोप तय किए। कटक में विशेष अदालत (एमपी/एमएलए) ने कथित तौर पर 23 जनवरी, 2011 को तत्कालीन एएसआई (अब एसीपी के रूप में तैनात) अमिताभ महापात्र को थप्पड़ मारने के लिए महताब के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 323,294,353,506 के तहत आरोप तय किए। कटक में नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय में एक कार्यक्रम के दौरान सांसद ने कथित तौर पर अमिताभ महापात्र को थप्पड़ मार दिया था। यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने गुस्से में आकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि अधिकारी ने कथित तौर पर उन्हें मुख्य द्वार से संग्रहालय के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी।
महापात्र ने तब दाराघा बाजार पुलिस स्टेशन में सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि महताब ने अपना कर्तव्य निभाने के लिए बिना किसी उकसावे के उन पर हमला किया था। महापात्र की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी और अदालत ने आज उनके खिलाफ आरोप तय किए। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. हरेकृष्ण महताब के पुत्र भर्तृहरि महताब 1998 में कटक निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में उसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए।