CBSE Exam : स्कूल ने मार्क्स के एवज में मांगा पैसा, सुप्रीम कोर्ट ने थमाया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओडिशा के एक निजी स्कूल से 24 छात्रों की याचिका पर जवाब मांगा।

Update: 2022-01-19 09:42 GMT

जमशेदपुर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओडिशा के एक निजी स्कूल से 24 छात्रों की याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संस्था ने अवैध रूप से पैसे की मांग की और उन पर एक ही स्कूल में ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए अनुचित दबाव डाला। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली दसवीं कक्षा में अंक प्राप्त करने वाली पीठ ने छात्रों के वकील की दलील पर ध्यान दिया और सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल, भुवनेश्वर को नोटिस जारी किया।


दसवीं में अच्छे मार्क्स देने की दी गई थी लालच

सुभाशीष बेहरा सहित छात्रों द्वारा वकील ममता शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कथित तौर पर पैसे की मांग करने और दसवीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उसी स्कूल में ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए अनुचित दबाव डालने के लिए स्कूल के खिलाफ जांच की मांग की गई है।

यह आरोप लगाया गया है कि स्कूल प्रबंधन ने शीर्ष अदालत के 5 अगस्त, 2021 के आदेश का उल्लंघन किया, जिसमें उसने सीबीएसई की प्रस्तुतियां दर्ज की थीं कि बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों को आंतरिक मूल्यांकन अंकों (Internal Assessment Marks) को अधिसूचित करने के निर्देश दिए जाएंगे।
जिन्होंने पैसा दिया, उन्हें अच्छे अंक से कर दिए पास

इसमें पिछले तीन वर्षो के उच्चत्तम अंक को आधार मानकर औसत निकाला जाना था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जो छात्र उसी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए स्कूल के निर्देश पर सहमत हुए और मांग की गई राशि का भुगतान किया, उन्हें बहुत अच्छे अंक दिए गए और जो लोग सहमत नहीं थे उनके अंक मनमाने ढंग से और अवैध रूप से काटे गए।छात्रों ने स्कूल को उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने का निर्देश देने की भी मांग की है। उन्होंने सीबीएसई को उसकी मूल्यांकन नीति का पालन नहीं करने के लिए स्कूल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की मांग की है।


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