भरतपुर मामला: उड़ीसा हाईकोर्ट ने सभी पुलिस स्टेशनों में तत्काल CCTV लगाने का निर्देश दिया
Cuttack कटक: भरतपुर हमला मामले से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य भर के सभी पुलिस थानों में तत्काल कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। खबरों के मुताबिक, भरतपुर थाने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। भरतपुर थाने में सीसीटीवी नहीं होने को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। भरतपुर थाने की घटना में पुलिस जांच जारी रहने के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार की पहल की सराहना की है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार पुलिस थानों में सैन्य बलों के बेहतर संचालन के लिए एसओपी लेकर आएगी।
ओडिशा राज्य के पुलिस स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी के बारे में डेटा प्रस्तुत किया गया। ओडिशा के 593 पुलिस स्टेशनों में से 456 में सीसीटीवी चालू नहीं थे। सभी पुलिस स्टेशनों के सीसीटीवी को आपातकालीन आधार पर चालू कर दिया गया है। इसके अलावा, वर्तमान में ओडिशा के 13 पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी नहीं है। उच्च न्यायालय ने इन पुलिस स्टेशनों में 15 दिनों के भीतर सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया है। सरकार ने एक बयान प्रस्तुत किया है कि सभी सीसीटीवी कैमरों का नियंत्रण जिला एसपी कार्यालय और डीजी कार्यालय में है।