Pune : पीएमसी की अभय योजना में 15 जनवरी तक संपत्ति कर जुर्माने पर 75% छूट
Maharashtra महाराष्ट्र : पुणे नगर निगम (पीएमसी) के कराधान एवं कर संग्रह विभाग ने संपत्ति मालिकों से अपनी चल रही 'अभय योजना' का लाभ उठाने का आग्रह किया है, जिसके तहत बकाया संपत्ति करों पर जुर्माने में 75 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह योजना 15 नवंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक ही लागू रहेगी।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, यह पहल आवासीय, गैर-आवासीय और खुले भूखंडों सहित सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू होगी।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन संपत्ति मालिकों को पहले 2015-16, 2016-17, 2020-21 और 2021-22 में अभय योजनाओं का लाभ मिला था, वे इस बार इसके पात्र नहीं होंगे।