Maharashtra: कन्या भ्रूण हत्या से निपटने के लिए राज्य बोर्ड का पुनर्गठन किया

Update: 2025-09-28 04:57 GMT

Maharashtra महाराष्ट्र : राज्य सरकार ने गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी-पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अधिदेशित राज्य बोर्ड का पुनर्गठन किया है। बोर्ड का उद्देश्य लिंग निर्धारण परीक्षणों के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना है, जिनमें गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व भ्रूण के लिंग का निर्धारण शामिल है, जो राज्य में कन्या भ्रूण हत्या में योगदान देता है।

संरचना एवं नेतृत्व

महायुति सरकार द्वारा घोषित 27 सदस्यीय यह निकाय, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) शासन के दौरान 2021 में नियुक्त बोर्ड का स्थान लेगा। लोक स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित इस बोर्ड में लोक स्वास्थ्य, नगरीय विकास, विधि एवं न्यायपालिका, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय और चिकित्सा शिक्षा के सचिवों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा आयुक्त और स्वास्थ्य सेवा निदेशक भी शामिल हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पदेन सदस्य के रूप में कार्य करती हैं।

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