एनजीटी ने कच्चे-पक्के निर्माण हटाने को कहा तो बनाया ऑन व्हील रेस्टोरेंट

डैम पर फोकस, नदी पर ध्यान नहीं

Update: 2023-10-02 09:10 GMT

भोपाल: कलियासोत डैम व नदी किनारे से एनजीटी ने सभी निर्माण हटाने का कहा तो लोगों ने एक नया ही तरीका निकाल लिया. यहां वे ऑन व्हील रेस्टोरेंट का कांसेप्ट ले आए. कलियासोत डैम से बिल्कुल किनारे दो मंजिला रेस्टोरेंट को ऑन व्हीकल कर दिया गया. जिला व निगम प्रशासन तक इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. ये स्थिति तब है जब एनजीटी के निर्देश पर निगम व जिला प्रशासन को 33 मीटर दायरे वाले निर्माण हटाने हैं. यहां 98 निर्माण फिलहाल चिन्हित किए हैं, जिनमें से 11 निजी जमीन पर थे, जिन्हें हटाने की कवायद निगम कर रहा है. सरकारी जमीन वाले निर्माणों को जिला प्रशासन हटाएगा. डैम किनारे ऑनव्हील रेस्टोरेंट की शिकायत राशिद खान ने की.

डैम पर फोकस, नदी पर ध्यान नहीं

एनजीटी ने 33 मीटर दायरे के निर्माण हटाने के निर्देश नदी से लेकर डैम दोनों ही जगह के लिए दिए थे, लेकिन निगम व जिला प्रशासन ने अभी सिर्फ डैम का ही सर्वे किया है. नदी किनारे में भदभदा से दामखेड़ा और आगे सर्वधर्म, मंदाकिनी, जेके हॉस्पिटल, दानिशकुंज, बावडिय़ा, सलैया, मिसरोद और आगे समर्धा, मंडीदीप की ओर नदी का पूरा किनारा अवैध निर्माणों से पटा हुआ है. यहां के भी निर्माण चिन्हित कर कार्रवाई की जरूरत है.

शिकायत मिली है. संबंधित को इसकी जांच व कार्रवाई के लिए कहा गया है.

फ्रैंक नोबल, निगमायुक्त

अवैध है ऑन व्हील

नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत अस्थाई दुकान के तहत दिवाली या इसी तरह के त्योहारी सीजन में अस्थाई बाजार के लिए चार बाय छह यानी 24 वर्गफीट के ठेके या दुकान की जगह आवंटित की जाती है. हॉकर्स कॉर्नर में भी इसी साइज के ठेले व दुकानों की जगह दी जाती है. ऑनव्हील दुकान निगम के नियम से बाहर है. इस पर निगम परिषद में बहस हुई थी कई क्षेत्रों से ऑन व्हील दुकान को तत्काल हटाने का प्रस्ताव पास हुआ था. आरटीओ के नियम भी वाहनों के मोडिफिकेशन को अवैध करार देते हैं.

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