MP : सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल के ऑफिस में नियुक्तियों पर डेटा मांगा
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल (AG) के ऑफिस में OBC, SC/ST और महिला वकीलों की नियुक्ति के बारे में डेटा जमा करने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया।
OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर की थी। जस्टिस एम सुदेश और जस्टिस सतीश शर्मा ने याचिका पर सुनवाई की।
सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने SC को बताया कि मध्य प्रदेश में OBC, SC और ST समुदाय की आबादी लगभग 88% है, और उनमें से 49.8% महिलाएं हैं।
फिर भी, इन कैटेगरी के वकीलों को एडवोकेट जनरल के ऑफिस में सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर उनका प्रतिनिधित्व न के बराबर है।