Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और अरेरा कॉलोनी के निवासियों ने रविवार को मंदिर और शराब की दुकान के बीच की दूरी नापी और पाया कि दुकान खोलने की इजाज़त देने में नियमों का उल्लंघन किया गया था। अरेरा कॉलोनी के निवासियों और कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी ने NHRC में शिकायत दर्ज कराई थी कि दुकान मंदिर के पास चल रही थी और यह नियम का उल्लंघन था।

कमीशन ने भोपाल नगर निगम के एक्साइज डिपार्टमेंट से रिपोर्ट जमा करने को कहा था। डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी कि मंदिर रजिस्टर्ड नहीं था और दुकान लगाने में भी कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।

रविवार को NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इलाके का दौरा किया और नाप लिया और पाया कि मंदिर और शराब की दुकान के बीच की दूरी 50 मीटर थी, जो नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों से दुकान को तुरंत हटाने को कहा है।

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