Karnataka कर्नाटक: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को ‘ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट, 2024’ के लागू होने की घोषणा के साथ बताया कि बेंगलुरु को तीन नगर निगमों में विभाजित किया जा सकता है। यह कानून 15 मई से प्रभावी हो चुका है और इसके तहत बेंगलुरु महानगर क्षेत्र में एक से सात तक नगर निगम बनाए जा सकते हैं, जिनमें प्रत्येक में अधिकतम 150 वार्ड होंगे।
वर्तमान में एक ही निगम के अंतर्गत आने वाले बेंगलुरु को प्रशासनिक रूप से अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। जल्द ही वर्तमान सीमा को तीन भागों में बांटकर नगर प्रबंधन को अधिक सशक्त और स्थानीय स्तर पर उत्तरदायी बनाया जा सकता है।