कर्नाटक
ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस Act 2024 आज से लागू, लेकिन बदलाव होंगे चरणबद्ध
Riyaz Ansari
15 May 2025 4:49 PM IST

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Karnataka कर्नाटक: शहरी विकास विभाग ने घोषणा की है कि ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस अधिनियम, 2024 को 15 मई से औपचारिक रूप से लागू किया जा रहा है। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इसके प्रावधान तुरंत ज़मीन पर लागू नहीं होंगे और बदलाव क्रमिक सरकारी आदेशों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे।
फिलहाल, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (BBMP) अधिनियम, 2020 के तहत दिए गए अधिकार और कार्यभार यथावत बने रहेंगे। नए अधिनियम की पूर्ण रूप से क्रियान्वयन प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा।
विभाग ने यह भी बताया कि भविष्य में जारी होने वाले आदेशों के माध्यम से अधिनियम के अलग-अलग हिस्सों को लागू किया जाएगा।
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