ईद मिलाद पर डीजे की तेज आवाज पर सख्ती, नियम तोड़ने पर लगेगा 1 लाख रुपये का जुर्माना
Dharwad धारवाड़। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में ईद मिलाद त्योहार को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। धारवाड़ की डिप्टी कमिश्नर स्नेहल ने कहा है कि यदि त्योहार के दौरान डीजे निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में बजाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि ध्वनि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे त्योहार को शांतिपूर्ण, उत्साहपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं।
स्नेहल ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि सभी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के संपन्न हों। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। खासकर तेज आवाज में डीजे बजाने से आम लोगों को परेशानी होती है और कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है।
प्रशासन ने आयोजकों से अपील की है कि वे कार्यक्रम आयोजित करने से पहले तय नियमों और अनुमति की शर्तों का पालन करें। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पुलिस और प्रशासन की टीमें त्योहार के दौरान लगातार निगरानी रखेंगी। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे आपसी भाईचारे और शांति के साथ त्योहार मनाएं। प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और सभी लोग सुरक्षित माहौल में उत्सव का आनंद ले सकें।
ईद मिलाद के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन ने कहा है कि त्योहार के दौरान नियमों का पालन करने वाले आयोजकों को पूरा सहयोग दिया जाएगा, जबकि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। धारवाड़ प्रशासन के इस फैसले को त्योहारों के दौरान अनुशासन बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।