Karnataka कर्नाटक: जज महंतेश भुसागोल ने 26 दिसंबर को आरोपी शेखर सहदेवप्पा अंबिगेरा को अपनी पत्नी पर हमला करने और दूसरी शादी करने के लिए 2 साल जेल और ₹5,000 का जुर्माना और दूसरी शादी करने के लिए 3 साल जेल और ₹3,000 का जुर्माना लगाया।
आरोपी शेखर की पत्नी ने सिटी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ अपनी पत्नी को परेशान करने, उस पर हमला करने और दूसरी शादी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर, सिटी पुलिस स्टेशन के PSI प्रभु कनिमनी ने जांच की और कोर्ट में चार्जशीट पेश की।
आरोप साबित होने के बाद जज ने यह फैसला सुनाया। असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट संतोषकुमार SM ने दलीलें पेश कीं।