मेंगलुरु: नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न- पुरुष को पांच साल कैद की सजा

Update: 2023-01-16 13:27 GMT
मेंगलुरु, 15 जनवरी: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) और एफटीएससी-1 अदालत की न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंजुला इत्ती ने एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में एक आरोपी को पांच साल कैद की सजा सुनाई।
बेजई कपिकाड़ निवासी शेखरा उर्फ जे डी चंद्रशेखर आरोपी है जिसे अदालत ने दोषी करार दिया था।
21 जून, 2022 को दोषी शेखरा हैथिल जज क्वार्टर पार्किंग क्षेत्र में पेंटिंग कर रहा था, जब उसने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया।
इस संबंध में शहर के महिला थाने में मामला दर्ज किया गया था। एएसआई श्रीकला ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
न्यायमूर्ति इत्ती ने शेखरा को पांच साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, न्यायाधीश ने उसे पीड़ित नाबालिग लड़की को 1 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया।
लोक अभियोजक सहनादेवी ने सरकार के पक्ष में तर्क दिया।
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