मेंगलुरु एयरपोर्ट: बम रखने के दोषी को कर्नाटक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सज़ा

Update: 2022-03-17 04:33 GMT

कर्नाटक कोर्ट ने बुधवार को मेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के गेट के पास बम रखने के मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दोषी को 10 हज़ार के जुर्माने के साथ 20 साल की सज़ा सुनाई। दरअसल, जनवरी 2020 में दोषी ने एयरपोर्ट पर एक बैग में बम रखा था व घटना के 2 दिन बाद सरेंडर किया था।



Tags:    

Similar News

-->