बेंगलुरु: अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि कर्नाटक के पांच मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में चल रही कैंटीन/किचन में जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन (जैसे एक्सपायर हो चुके खाने का सामान और लेबलिंग में गड़बड़ी) पाए जाने के बाद उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई 27 अगस्त को सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के हॉस्टल में चल रही कुल 34 कैंटीन/किचन की जांच के बाद की गई है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जांच के दौरान पाई गई कमियों के चलते पांच कैंटीन/किचन को नोटिस जारी किए गए हैं।

विभाग ने एक बयान में कहा कि जांच के दौरान एक कैंटीन में लेबलिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया गया। किचन में सात किलो एक्सपायर हो चुकी रवा (सूजी) और आठ लीटर दूध रखा हुआ मिला, जिसे ज़ब्त कर लिया गया।

बयान में कहा गया, "नियमों के उल्लंघन के मामले में, संबंधित फूड बिज़नेस ऑपरेटर के खिलाफ 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट' और नियमों के तहत मामला दर्ज करके ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।"

अधिकारियों ने आगे बताया कि ऑपरेटर को आगे की कार्रवाई के लिए सक्षम अधिकारी, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं) के सामने पेश किया जाएगा।

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