कर्नाटक HC ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में वाहन वर्गीकरण और टोल शुल्क संग्रह से जुड़ी व्याख्या पर पुनर्विचार की जरूरत जताई

Update: 2025-06-07 15:41 GMT

Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में वाहन वर्गीकरण और टोल शुल्क संग्रह से जुड़ी व्याख्या पर पुनर्विचार की जरूरत जताई है।कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को वाहन वर्गीकरण और टोल वसूली में होने वाली जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट परिभाषाएं शामिल करनी चाहिए। यह टिप्पणी कोर्ट ने करावली बस मालिक संघ द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कही।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम में वाहनों के वर्गीकरण का नियम है, लेकिन टोल शुल्क की वसूली राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, नियमों और NHAI के समझौते के अनुसार होती है।है

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