Karnataka कर्नाटक : कोप्पल कोर्ट ने ऑटो चालक के नाबालिग बेटे द्वारा ऑटोरिक्शा चलाते समय एक व्यक्ति की मौत के मामले में ऑटो मालिक पर 1.41 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह घटना 10 मार्च, 2021 को गंगावती में हुई थी। कोप्पल जिले के गंगावती वरिष्ठ सिविल कोर्ट में मंगलवार को न्यायाधीश रमेश एस गणिगर ने सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मृतक के परिवार को पैसे देने का आदेश दिया। गंगावती के जयनगर निवासी और दोपहिया वाहन सवार मृतक राजशेखर अय्यानागौड़ा के परिवार ने तालुक कानूनी सेवा समिति में शिकायत दर्ज कराई। नाबालिग लड़के द्वारा चलाए जा रहे ऑटोरिक्शा की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी चेन्नम्मा और अन्य ने मुआवजे की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। 2021 में तालुक विधिक सेवा प्राधिकरण में दायर एक शिकायत की सुनवाई के बाद अतिरिक्त सिविल कोर्ट के न्यायाधीश रमेश एस. गणिगर ने ऑटो चालक को मृतक के परिवार को 1,41,61,580 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया.