Karnataka कर्नाटक: शहरी विकास विभाग ने घोषणा की है कि ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस अधिनियम, 2024 को 15 मई से औपचारिक रूप से लागू किया जा रहा है। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इसके प्रावधान तुरंत ज़मीन पर लागू नहीं होंगे और बदलाव क्रमिक सरकारी आदेशों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे।