Karnataka कर्नाटक: बेंगलुरु की एक अदालत ने एक मोटरसाइकिल सवार, को लगभग पांच साल पहले हुई एक सड़क हादसे के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे 30 दिनों की साधारण सजा सुनाई और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो 15 दिन की अतिरिक्त सजा दी जाएगी।
यह हादसा 23 जुलाई, 2020 को हुई थी, जब धर्मन, बेलंदुर से कदुबेसाहल्ली की ओर जा रहा था और सड़क पार कर रहे 59 वर्षीय पैदल यात्री, नारायण, को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण गंभीर सिर की चोटें आईं और इलाज के बावजूद पीड़ित की मौत अस्पताल में हो गई।
HAL एयरपोर्ट ट्रैफिक पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 279 और 304(A) के तहत मामला दर्ज किया और जांच के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।