पुरातत्व विभाग की ज़मीन पर कब्ज़ा करने पर ₹1 लाख का जुर्माना: कमिश्नर देवराजू ने चेतावनी दी
Karnataka कर्नाटक : राज्य पुरातत्व, संग्रहालय और विरासत विभाग के कमिश्नर देवरजू.ए. ने चेतावनी दी, 'अगर कोई भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ज़मीन पर कब्ज़ा करता है, तो 12 अगस्त, 2024 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत ₹1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई की जाएगी।'
उन्होंने मंगलवार को शहर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा, "शहर के किले वाले इलाके में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण पाया गया है। कुछ लोगों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। GESCOM ऑफिस के पास से किले तक जाने वाले रास्ते पर भी अतिक्रमण है। इसे नगर निगम के सहयोग से हटाया जाएगा।"
उन्होंने कहा, "किले के अंदर और बाहर रहने वाले मालिकों को ई-अकाउंट जारी करने के बारे में आठ महीने से बातचीत चल रही है। हम देख रहे हैं कि कानूनी तरीकों से मुआवज़ा कैसे दिया जाए।"
उन्होंने अपील की, "किले की खाई के पास दुकानें बना ली गई हैं और उन्हें खराब कर दिया गया है। नगर निगम और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिलकर अतिक्रमण हटाएंगे और स्मारक को सुरक्षित रखेंगे। जिले के विभिन्न संगठनों और संस्थानों को इसमें सहयोग करना चाहिए।"
उन्होंने कहा, "राज्य में 800 से ज़्यादा राज्य संरक्षित स्मारक हैं। इनमें से 50 प्रतिशत कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में हैं। विभाग को इनकी संख्या के हिसाब से इन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। आने वाले दिनों में ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी।"
उन्होंने कहा, "हमने रायचूर में किले, कंदका, तीन कंदिल और दूसरी जगहों का दौरा किया और निरीक्षण किया है। हम ऐतिहासिक स्मारकों के विकास पर ज़्यादा ज़ोर देंगे और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाएंगे।"