Ranchi : आरक्षण लाभ को लेकर मंथन: देर से बने प्रमाणपत्र की वैधता पर कोर्ट का फैसला जल्द
Ranchi रांची : झारखंड हाई कोर्ट के तीन जजों की वृहद पीठ में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में आवेदन की तिथि के बाद बने प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट की दो खंडपीठ का अलग-अलग फैसला होने के कारण इसे वृहद पीठ में भेजा गया था।
झारखंड हाई कोर्ट के तीन जजों की वृहद पीठ में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में आवेदन की तिथि के बाद बने प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर की वृहद पीठ ने सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इस मामले में हाई कोर्ट की दो खंडपीठ का अलग-अलग फैसला होने के कारण इसे वृहद पीठ में भेजा गया था। पूर्व में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने तीन कानूनी मुद्दा निर्धारित करते हुए इस मामले की सुनवाई वृहद पीठ में भेजा था।