KATHUA.कठुआ: SSP कठुआ, मोहिता शर्मा की देखरेख में, J&K पुलिस कठुआ ने तीन आरोपियों को "GPS-सक्षम ट्रैकिंग एंकलेट" पहनाए हैं। इन आरोपियों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कठुआ की अदालत के आदेश पर अंतरिम ज़मानत दी गई थी। इन्हें PS मल्हार में FIR संख्या 18/2024, धारा 61(1)/113/147/150/BNS के तहत गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ये डिवाइस अदालत के आदेश का पालन करते हुए लगाए गए हैं, ताकि आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी जा सके और उन पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
"GPS ट्रैकर एंकलेट एक पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे टखने के चारों ओर सुरक्षित रूप से बांधा जाता है। यह डिवाइस वास्तविक समय में (real-time) लोकेशन ट्रैक करने में सक्षम है और ज़मानत की शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता है।"
मामले के विवरण के अनुसार, पुलिस स्टेशन मल्हार में धारा 61(1)/113/147/150 BNS के तहत FIR संख्या 18/2024 दर्ज की गई थी। अदालत ने जिन आरोपियों को अंतरिम ज़मानत दी है, उनके नाम हैं: मूल राज (पुत्र उत्तम चंद, निवासी मल्हार), लायकत अली (पुत्र गम्मी, निवासी गांव धनु परोल, तहसील बिलावर), और मकबूल (पुत्र मोहम्मद लतीफ़, निवासी सोफ़ैन अंबनाल, तहसील और जिला कठुआ)।
बयान में कहा गया है कि अदालत ने आरोपियों की गतिविधियों पर नज़र रखने और उनकी निगरानी करने के उद्देश्य से GPS ट्रैकिंग एंकलेट लगाने का निर्देश दिया था।