Srinagar श्रीनगर एक कार्रवाई में, निगीन पुलिस स्टेशन ने डनिहामा, हज़रतबल में लगभग 1.10 करोड़ रुपये की कीमत वाले दो मंज़िला रिहायशी घर और ज़मीन को ज़ब्त किया। यह प्रॉपर्टी सदरबल, हज़रतबल के रहने वाले मुबाशिर आशिक़ की है और इसे NDPS एक्ट की धारा 8 और 21 के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में एक्ट की धारा 68-F(1) के तहत ज़ब्त किया गया। पुलिस के अनुसार, जांच में पता चला कि यह प्रॉपर्टी गैर-कानूनी ड्रग तस्करी से हुई कमाई से खरीदी गई थी। ज़ब्ती के आदेश के तहत इसे बेचने, ट्रांसफर करने, लीज़ पर देने, इसमें बदलाव करने या किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने पर रोक है।
एक अलग मामले में, ज़कुरा पुलिस स्टेशन ने मुल्फाक अबू बकर कॉलोनी, हज़रतबल में लगभग 1.14 करोड़ रुपये की कीमत वाले रिहायशी घर और ज़मीन को ज़ब्त किया। यह प्रॉपर्टी लरियाल, त्राल के रहने वाले ज़ुबैर अहमद राथर की है और इसे NDPS एक्ट की धारा 8 और 20 के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में ज़ब्त किया गया। शाल्टेंग पुलिस स्टेशन ने दिलावर कॉलोनी, मुजगुंड के मोहम्मद अल्ताफ़ डार के घर और 11.5 मरला ज़मीन (कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये) को भी फ्रीज़ किया। जांचकर्ताओं को पता चला कि यह प्रॉपर्टी गैर-कानूनी ड्रग तस्करी से हुई कमाई से खरीदी गई थी।
एक और बड़ी कार्रवाई अहमद नगर पुलिस स्टेशन ने की, जिसने श्रीनगर के बाघाट शूरा के ओवैस अहमद मीर की लगभग 2.2 करोड़ रुपये की रिहायशी प्रॉपर्टी को ज़ब्त किया। यह मामला NDPS एक्ट की धारा 8, 21, 27-A और 29 के तहत दर्ज है। इसी तरह, लाल बाज़ार पुलिस स्टेशन ने लाल बाज़ार की शेख कॉलोनी के वसीम अहमद लंगू के दो मंज़िला रिहायशी घर और 3.5 मरला ज़मीन (कीमत 35 लाख रुपये से ज़्यादा) को ज़ब्त किया।
एक और मामले में, शाल्टेंग पुलिस स्टेशन ने श्रीनगर के पंजिनारा के रियाज़ अहमद भट के एक मंज़िला रिहायशी घर और छह मरला ज़मीन (कीमत लगभग 43 लाख रुपये) को फ्रीज़ किया। जांच में पता चला कि यह प्रॉपर्टी ड्रग तस्करी से हुई कमाई से खरीदी गई थी और इसे NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत फ्रीज़ किया गया। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई उनकी उस जारी रणनीति को दिखाती है, जिसके तहत न केवल ड्रग तस्करों को बल्कि गैर-कानूनी नशीले पदार्थों के व्यापार से बनाई गई संपत्ति को भी निशाना बनाया जाता है, ताकि ऐसे नेटवर्क की आर्थिक नींव को खत्म किया जा सके।