J&K सरकार ने कर्मचारियों को प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन तय की

Update: 2025-12-19 12:42 GMT
JAMMU.जम्मू: जम्मू और कश्मीर सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 31 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम (PRS) पोर्टल पर 2025 के लिए अपना सालाना प्रॉपर्टी रिटर्न (APRs) फाइल करना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी तय समय सीमा के भीतर अपनी प्रॉपर्टी का विवरण जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें विजिलेंस क्लीयरेंस से वंचित किया जा सकता है। नियमों के तहत, सरकारी कर्मचारियों को अपने और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति का विवरण, साथ ही साल के दौरान संपत्ति में किसी भी वृद्धि के कारणों और स्रोतों का खुलासा करना होता है।
सरकार ने कहा कि बिना किसी वैध कारण के विवरण जमा न करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक कदाचार माना जाएगा। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर सरकारी कर्मचारी संपत्ति घोषणा अधिनियम और कर्मचारी आचरण नियमों के तहत प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सरकार ने PRS पोर्टल (prs.jk.gov.in) शुरू किया है, जो हर साल 1 जनवरी से 31 जनवरी तक खुला रहता है। इसलिए, सभी कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर फाइलिंग पूरी कर लें, क्योंकि 31 जनवरी के बाद पोर्टल अपने आप बंद हो जाएगा। ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अधिकारियों (DDOs) को निर्देश दिया गया है कि वे पोर्टल पर सभी कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें और निर्देश का पूरी तरह से पालन करें।
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