Srinagar Police की बड़ी कार्रवाई: नशा तस्कर की 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

Update: 2026-04-28 12:27 GMT

Srinagar , श्रीनगर : चल रहे 'नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान' के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी कड़ी कार्रवाई जारी रखते हुए, श्रीनगर पुलिस ने एक कुख्यात नशा तस्कर की लगभग 1.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, "पुलिस स्टेशन रैनावारी ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस (NDPS) एक्ट की धारा 68-F के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए, आरोपी बिलाल अहमद पटू (सैदाकदल, श्रीनगर) के 11 मरला ज़मीन के साथ बने एक मंज़िला रिहायशी मकान को कुर्क कर लिया है। आरोपी पर NDPS एक्ट की धारा 8/20-29 के तहत मामला दर्ज है।" इस संपत्ति की पहचान नशीले पदार्थों की तस्करी से हुई कमाई से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई है।

यह कार्रवाई नशा तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने और इस क्षेत्र में नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म करने के प्रति श्रीनगर पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिकों से आग्रह किया जाता है कि वे नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी साझा करके पुलिस के प्रयासों में अपना सहयोग जारी रखें।इससे पहले, श्रीनगर पुलिस ने चल रहे 'नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान' के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए, नशीले पदार्थों के तस्करों की 3.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थीं।

एक आधिकारिक रिलीज़ के अनुसार, पुलिस स्टेशन संगम ने NDPS एक्ट की धारा 68-F के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए, NDPS एक्ट की धारा 8/20 और 29 के तहत आरोपी व्यक्तियों से जुड़ी दो अचल संपत्तियां कुर्क कीं।पहली संपत्ति में आरोपी शकील अहमद गनी (पुत्र अब्द सत्तार गनी) का 1 कनाल ज़मीन के साथ बना दो मंज़िला रिहायशी मकान शामिल है। इस संपत्ति का मूल्य 2 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है।दूसरी कुर्क की गई संपत्ति में आरोपी फारूक अहमद मीर (पुत्र अब्द रहमान मीर) का 1 कनाल ज़मीन के साथ बना एक और दो मंज़िला रिहायशी मकान शामिल है। इस संपत्ति का मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपये है।

पुलिस ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों की पहचान नशीले पदार्थों की तस्करी से हुई कमाई से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कड़े उपायों का उद्देश्य नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को रोकना और इस क्षेत्र में सक्रिय नशीले पदार्थों के नेटवर्क की आर्थिक कमर तोड़ना है। अधिकारियों ने आगे कहा कि यह कार्रवाई नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को तोड़ने और NDPS अधिनियम के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे एक निरंतर अभियान का हिस्सा है।

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