Srinagar श्रीनगर,  अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर एक व्यक्ति और उसके बेटे को जमीन के मुआवजे के मामले में 28 लाख रुपये का चूना लगाया। अधिकारियों के अनुसार, पुलवामा पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत के निर्देश पर, जमीन के मुआवजे से जुड़े 28 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 319 और 336(3) के तहत केस दर्ज किया है।
CJM मुज़म्मिल अहमद वानी ने शुक्रवार को मोहम्मद यूसुफ ठोकर और उनके बेटे तारिक अहमद की शिकायत पर यह आदेश दिया। ये दोनों पंपोर के फ्रस्ताबल के रहने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अवंतीपोरा के कचाचकूट निवासी हारून रशीद बंध ने खुद को पुलवामा का ADC बताया और इस फर्जी सरकारी पद का फायदा उठाकर उनसे पैसे ऐंठ लिए।
शिकायतकर्ताओं ने बताया कि पुलवामा के गुडूरा में ठोकर की जमीन का एक हिस्सा नेशनल हाईवे-444 को चौड़ा करने के लिए अधिग्रहित किया गया था, जिसके बदले उन्हें मुआवजा मिलना था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जमीन के मुआवजे और संपत्ति के लेन-देन के नाम पर उनसे लगभग 28 लाख रुपये लिए गए।
अधिकारियों ने बताया कि आवेदन और उससे जुड़े सबूतों की जांच करने के बाद, अदालत ने पाया कि लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध (cognisable offences) की श्रेणी में आते हैं, जिनकी जांच जरूरी है। अदालत ने SHO को कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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