Jammu जम्मू: बढ़ते आतंकी खतरों के जवाब में जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने सोमवार को एक आदेश जारी कर सभी दुकानदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी यह निर्देश 17 फरवरी से प्रभावी होगा।
आदेश में सुरक्षा खतरों को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में निगरानी के महत्व पर जोर दिया गया है।पुलिस अधिकारियों को निर्देश का सख्ती से पालन करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश में कहा गया है, "सभी एसएचओ को अपने क्षेत्रों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और इसे एसएसपी को सौंपने का निर्देश दिया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कितने लोगों ने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हैं।" अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नए सुरक्षा उपाय का पालन करने में विफल रहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।