Jammu-Kashmir: नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, लाखों की अचल संपत्ति जब्त
Jammu-Kashmir: नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए राजौरी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक फरार आरोपी की ₹16,73,431 मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ) के अंतर्गत की गई।पुलिस ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति एक मंजिला आवासीय मकान है, जो जाबलीपोरा, तहसील बिजबेहरा, जिला अनंतनाग (कश्मीर) में स्थित है। यह मकान हुमैरा अख्तर पत्नी मशूक अहमद मलिक के नाम पर दर्ज है।
पुलिस के अनुसार आरोपी एफआईआर संख्या 15/2025 में बैकवर्ड लिंक के रूप में शामिल है। यह मामला एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20/25/29 और बीएनएस की धारा 111 के तहत दर्ज किया गया था। मामले में माननीय सत्र न्यायालय, राजौरी ने आरोपी के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 335 के तहत गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है।
गौरतलब है कि इसी मामले में पहले 30 सितंबर 2025 को एक अन्य आरोपी अनवर हुसैन पुत्र अमीन शाह निवासी कोटधारा, राजौरी जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है की ₹19 लाख मूल्य की आवासीय संपत्ति को भी कुर्क किया गया था।यह कार्रवाई 3 किलो 640 ग्राम चरस की बरामदगी से संबंधित मामले में हुई है। मौके पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक अतिरिक्त आरोपी को बाद में फॉरवर्ड लिंक के रूप में गिरफ्तार किया गया। राजौरी पुलिस ने स्पष्ट किया कि नशा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और इसमें शामिल अपराधियों के साथ-साथ उनकी अवैध संपत्तियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।