जम्मू-कश्मीर कोर्ट ने एसिड अटैक के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई

Update: 2024-03-06 15:26 GMT

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को हवाल एसिड अटैक मामले के मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास और 40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीनगर, जवाद अहमद ने फैसला सुनाया।

महिला पर चौंकाने वाला एसिड हमला 1 फरवरी, 2022 को श्रीनगर शहर के हवाल इलाके में हुआ था। मुख्य आरोपी, डलगेट (श्रीनगर) के सज्जाद अल्ताफ शेख ने एक किशोर के साथ मिलकर 24 वर्षीय महिला पर तेजाब फेंक दिया था, क्योंकि उसने उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
मामले की त्वरित जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए दंड संहिता की धारा 326-ए और 120-बी के तहत मामला दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था।

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