Vimal Negi Case: बिजली निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक को अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाई
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय Himachal Pradesh High Court ने आज मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत से संबंधित मामले में विद्युत निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा को दी गई अंतरिम राहत 8 सितंबर तक बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की। न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने मामले को 8 सितंबर के लिए विचारार्थ सूचीबद्ध किया। न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश में अभियोजन एजेंसी को मीणा के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोककर मीणा को अंतरिम राहत प्रदान की थी।
एचपीपीसीएल के मुख्य अभियंता विमल नेगी, जो 10 मार्च से लापता थे, का शव 18 मार्च को बिलासपुर की गोबिंदसागर झील में मिला था। नेगी के लापता होने के बाद, उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि एचपीपीसीएल HPPCL के उच्च अधिकारी उनके पति को परेशान कर रहे हैं। नेगी की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, इस संबंध में न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। नेगी की पत्नी ने आरोप लगाया है कि आरोपी उनके पति पर गलत काम करने का दबाव बनाते थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए एमडी हरिकेश मीणा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।