Sirmour सिरमौर: राज्य कर एवं आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन जोन परवाणू ने एक शराब कारोबारी को 24.77 लाख रुपए का टैक्स व जुर्माना ब्याज सहित जमा करवाने का नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार शराब कारोबारी सरकार को टैक्स अदा किए बिना परवाणू में अपना कारोबार कर रहा था। इस पर विभाग के दक्षिण जोन के संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की तथा उक्त कारोबारी की फैक्टरी के निरीक्षण के लिए उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी (संबद्ध कर) प्रवर्तन जोन परवाणू भूप राम शर्मा के नेतृत्व में टीम के सदस्य सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी मनोज सचदेवा व रीमा सूद को शामिल किया।
जांच के दौरान पाया गया कि कारोबारी फैक्टरी में शराब उत्पादन का काम तो कर रहा है, लेकिन सरकार को देय टैक्स जमा नहीं करवा रहा है। इस पर उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ने कारोबारी को वैट अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर 24.77 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने बताया कि व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और बकाया राशि जमा करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे समय पर अपना टैक्स जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा भविष्य में ऐसी कार्रवाई की जाएगी।
Tags: