Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: कल इनकम टैक्स (I-T) डिपार्टमेंट, पालमपुर ने यहां म्युनिसिपल काउंसिल हॉल में एक अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गनाइज़ की। यह वर्कशॉप अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों को टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) के प्रोविज़न के बारे में बताने के लिए रखी गई थी। इनकम टैक्स ऑफिसर (ITO) कुशल कुमार ने वर्कशॉप की अध्यक्षता की।
ITO ने पार्टिसिपेंट्स को बताया कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रोविज़न आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। उन्होंने उन्हें नए IT एक्ट के तहत TDS प्रोविज़न के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के तीसरे क्वार्टर के रिटर्न तक कोई करेक्शन या डिमांड फाइल करनी है, तो वह 31 मार्च, 2026 तक ही की जा सकेगी।
ITO ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सलाह दी कि वे अपनी टैक्स डिमांड चेक करें और पक्का करें कि आखिरी तारीख, 31 मार्च से पहले कोई डिमांड करेक्शन के लिए बाकी न रह गई हो। उन्होंने उनसे TDS के प्रोविज़न को कम्पाइल करने और ड्यू पेमेंट समय पर करने के लिए कहा ताकि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अमाउंट से बचा जा सके। वर्कशॉप में हिस्सा लेने वालों ने टैक्स से जुड़े सवाल भी पूछे, जिनका जवाब IT अधिकारियों ने दिया।