हिमाचल विजिलेंस की कार्रवाई, MLA सुधीर शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज

Update: 2026-07-30 15:51 GMT

Shimla : हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) ने धर्मशाला के विधायक और बीजेपी नेता सुधीर शर्मा के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों के संबंध में FIR दर्ज की है। यह मामला 'स्रोत सूचना रिपोर्ट' (Source Information Report) के आधार पर की गई प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद, 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' (संशोधित) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। जांच के दौरान, ब्यूरो ने विभिन्न सरकारी विभागों और वैधानिक प्राधिकरणों से प्राप्त वित्तीय और संपत्ति-संबंधी रिकॉर्ड की जांच की।

इनमें आयकर रिटर्न, चुनावी हलफनामे और घोषणाएं, संपत्ति के रिकॉर्ड, घर बनाने के लिए लिए गए एडवांस के रिकॉर्ड और सक्षम अधिकारियों से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट शामिल थीं। प्रारंभिक जांच से पता चला कि संबंधित जांच अवधि के दौरान, इस लोक सेवक की संपत्ति और खर्च तथा उसकी आय के ज्ञात वैध स्रोतों के बीच प्रथम दृष्टया (prima facie) असंतुलन था। संपत्ति, आय और खर्च से संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान करने पर, ब्यूरो को नियमित आपराधिक मामला दर्ज करने और विस्तृत जांच करने के लिए पर्याप्त आधार मिले।

जांच में कुछ ऐसे वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों की भी पहचान की गई जिनकी और जांच-पड़ताल की आवश्यकता है, जैसे कि घोषित आय का स्रोत, जमीन की बिक्री से संबंधित लेन-देन, निवेश, बैंकिंग लेन-देन, वाहन खरीदना और आवासीय संपत्ति के निर्माण पर किया गया खर्च।

प्रारंभिक जांच के दौरान निर्माण खर्च से संबंधित कुछ रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे, जबकि आवासीय संपत्ति के मूल्यांकन (जिसमें इंटीरियर का काम, फिक्स्चर और फर्निशिंग शामिल हैं) से जुड़े पहलुओं के लिए और तकनीकी मूल्यांकन की आवश्यकता है। जांच के दौरान इन मुद्दों की भी पड़ताल की जाएगी।

इसके अनुसार, 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' की लागू धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है और कानून के अनुसार जांच शुरू कर दी गई है।

हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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