Himachal: छापेमारी के दौरान अवैध खनन में लगे ट्रक ने पुलिसकर्मी को घसीटा, घायल
Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: नालागढ़ के रामपुर गुजरान खड्ड में कल शाम अवैध खनन में लिप्त एक ट्रक के चालक ने अपराधियों को पकड़ने के लिए अचानक छापेमारी कर रही पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास किया, जिसमें एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। कांस्टेबल अमित भारद्वाज को खनन माफिया ने ट्रक से घसीट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बद्दी के एसपी विनोद धीमान ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन की जांच के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत छह सदस्यीय जोगो पुलिस टीम नालागढ़ के रामपुर गुजरान खड्ड में पहुंची तो पाया कि एक मिट्टी खोदने वाली मशीन और दो टिप्पर अवैध खनन में लगे हुए थे। पुलिस टीम को देखकर तीनों वाहनों के चालकों ने भागने का प्रयास किया। पकड़े जाने से बचने के लिए एक ट्रक के चालक ने पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन कांस्टेबल को घसीटते हुए ले गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि, ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जबकि पुलिस टीम ने मिट्टी खोदने वाली मशीन के चालक को पकड़ लिया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान घोलोवाल भटोली गांव निवासी रवि दास के रूप में हुई है।
आरोपी ने खुलासा किया कि रामपुर गुर्जन गांव निवासी अच्छर खुदाई मशीन और दो ट्रकों का मालिक था। उसने उन्हें अवैध रूप से खड्ड से निर्माण सामग्री निकालने का निर्देश दिया था। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। रामपुर गुजरान खड्ड क्षेत्र पंजाब के कीरतपुर से लगभग 1.5 किमी दूर है और अवैध खनन का केंद्र है। पुलिस ने रामपुर गुजरान निवासी रूप लाल (26) को भी गिरफ्तार किया। दोनों को आज नालागढ़ की अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। एसपी, बद्दी, विनोद धीमान और डीएसपी, नालागढ़, भीष्म ठाकुर ने उस स्थान का दौरा किया जहां अपराध हुआ था। धीमान ने कहा कि बाद में अंद्रोला खड्ड और रामपुर गुजरान गांव में एक और छापेमारी की गई और मोटर वाहन अधिनियम और कानूनी खनन के उल्लंघन के लिए 10 ट्रक और सात मिट्टी खुदाई मशीनों को जब्त कर लिया गया। दो खुदाई मशीनों पर पंजाब का पंजीकरण नंबर था। एसपी ने फील्ड अधिकारियों को मामले की गहनता से जांच करने तथा सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हत्या का प्रयास, लोक सेवक पर हमला, लोक सेवक को चोट पहुंचाने या गंभीर चोट पहुंचाने या उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने या विवश करने के लिए बीएनएस की धारा 109, 132, 121(1), 303(2), 3(5) तथा खनन अधिनियम की धारा 21 के तहत चोरी का मामला दर्ज किया गया है।