राष्ट्रपति मुर्मू ने Chandigarh प्रशासक को जेल अधिनियम के तहत अधिकार दिए
Chandigarh.चंडीगढ़: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू President Draupadi Murmu ने बुधवार को चंडीगढ़ के प्रशासक को कारागार अधिनियम के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक को कारागार अधिनियम, 1894 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्य करने के लिए अधिकृत किया है।
संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रशासक राष्ट्रपति के नियंत्रण में कार्य करेंगे और अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र शासित प्रदेश के भीतर कारागारों का प्रशासन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधित किया जाएगा, जिससे प्रभावी शासन और कानून प्रवर्तन में सुविधा होगी।