Haryana हरियाणा : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट ने गुरुवार को हरियाणा पुलिस के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) स्वर्गीय संदीप कुमार लाठर की पत्नी संतोष कुमारी को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। संदीप कुमार लाठर पिछले साल 14 अक्टूबर को सुसाइड कर चुके थे।
कैबिनेट ने ASI की विधवा को महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक के कैंपस स्कूल में PGT मैथ (ग्रुप-B) के तौर पर एक स्पेशल केस और एक बार के उपाय के तौर पर अपॉइंट करने की मंज़ूरी दी।
लाठर की बॉडी रोहतक के पास उनके गांव में मिली थी। खबर है कि उन्होंने अपनी मौत से पहले चार पेज का सुसाइड नोट लिखा था और एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने दिवंगत IPS ऑफिसर वाई पूरन कुमार पर करप्शन का आरोप लगाया था। पूरन कुमार ने खुद 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में सुसाइड कर लिया था, उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स पर जाति के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया था।
रोडवेज़ स्टाफ़ को OPS के फ़ायदे
एक और बड़े फ़ैसले में, कैबिनेट ने स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 347 ड्राइवरों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के फ़ायदे दिए, जिन्हें 2002 में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया गया था। इस फ़ैसले का मकसद लंबे समय से चली आ रही सैलरी की गड़बड़ियों को दूर करना और एक जैसे कर्मचारियों के बीच बराबरी पक्का करना है। इन ड्राइवरों को शुरू में 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया था और बाद में 2006 में हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (ग्रुप-C) हरियाणा रोडवेज़ सर्विस रूल्स, 1995 के तहत रेगुलर कर दिया गया था।
हालांकि, जनवरी 2014 में सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच हुआ आपसी समझौता सिर्फ़ 1 जनवरी, 2003 को या उसके बाद नियुक्त ड्राइवरों पर लागू होता था, और 2002 में भर्ती हुए ड्राइवर इसके दायरे से बाहर थे। इसका नतीजा यह हुआ कि जूनियर ड्राइवरों को अपने सीनियर ड्राइवरों की तुलना में ज़्यादा सैलरी और पेंशन के फ़ायदे मिल रहे थे।
कैबिनेट की मंज़ूरी के साथ, 2002 में भर्ती हुए ड्राइवरों को अब उनकी नियुक्ति की शुरुआती तारीख से रेगुलर कर्मचारी माना जाएगा। इस फैसले से उन्हें शुरुआती अपॉइंटमेंट की तारीख से सर्विस काउंट करके एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP), OPS और फैमिली पेंशन स्कीम, 1964 के तहत कवरेज और जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) अकाउंट खोलने जैसे फायदे भी मिलेंगे।
सरकार एक्सचेंज डीड के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाएगी
नोटिफाइड शहरी इलाकों में बिना इजाज़त ज़मीन के लेन-देन के लिए एक्सचेंज डीड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए, कैबिनेट ने हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ़ अर्बन एरियाज़ एक्ट, 1975 के सेक्शन 7-A में बदलाव के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
यह बदलाव हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ़ अर्बन एरियाज़ (हरियाणा अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2025 जारी करके किया जाएगा। इस कदम का मकसद एक्सचेंज डीड को, जिनका इस्तेमाल तेज़ी से इनडायरेक्ट सेल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हो रहा है, एक्ट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत लाना है।
गौशाला का प्रस्ताव मंज़ूर
कैबिनेट ने पंचकूला ज़िले के रत्तेवाली गांव में कामधेनु गौ सेवा समिति, सकेतड़ी को 570 जानवरों के लिए गौशाला बनाने के लिए ग्राम पंचायत की 4 एकड़, 1 कनाल और 17 मरला ज़मीन लीज़ पर देने को भी मंज़ूरी दे दी है।
मंज़ूर प्रस्ताव के मुताबिक, ज़मीन 20 साल के लिए लीज़ पर दी जाएगी।