बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता को 2.94 लाख रुपये देने को कहा

Update: 2023-07-17 08:37 GMT

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (डीसीडीआरसी), यमुनानगर ने एक बीमा कंपनी को यमुनानगर निवासी को बीमा दावे और दंडात्मक क्षति के रूप में 2,94,874 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

डीसीडीआरसी के आदेश के अनुसार, इस आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर सभी मदों में शिकायतकर्ता को बीमा दावे के रूप में 1,94,874 रुपये और दंडात्मक क्षति के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।

ऐसा न करने पर बीमा कंपनी आदेश की तिथि से आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

यह आदेश डीसीडीआरसी के अध्यक्ष गुलाब सिंह, सदस्य गीता प्रकाश और असविंदर सिंह ने पारित किया।

शिकायतकर्ता, औद्योगिक क्षेत्र, यमुनानगर के अनूप अग्रवाल ने दावा किया कि उन्होंने अपनी पत्नी और दो बेटों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाली एक मेडिकल क्लेम बीमा पॉलिसी खरीदी, जिसकी बीमा राशि 10 लाख रुपये थी।

पॉलिसी 28 मई, 2017 से 27 मई, 2018 तक वैध थी और इससे पहले, शिकायतकर्ता 2014 से बीमा कंपनी का नियमित ग्राहक था।

पॉलिसी की वैधता अवधि के दौरान, शिकायतकर्ता की पत्नी को 27 जुलाई, 2017 को दिल्ली के एक कैंसर संस्थान में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

संस्थान में सर्जरी द्वारा उसका गर्भाशय हटा दिया गया और उस पर 3,28,079 रुपये का चिकित्सा खर्च आया।

शिकायतकर्ता ने चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए चिकित्सा बिलों के साथ-साथ अन्य आवश्यक दस्तावेजों को बीमा कंपनी के पास जमा कर दिया।

बीमा कंपनी ने कुल बिल 3,28,079 रुपये के मुकाबले 1,33,205 रुपये का भुगतान किया। शिकायतकर्ता ने कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कंपनी उसकी शिकायत का समाधान करने में विफल रही।

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