हरियाणा Haryana : गौ संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा में अधिकार क्षेत्र वाली चार विशेष अदालतें स्थापित की हैं। न्याय प्रशासन की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "राज्यपाल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की सहमति से, हरियाणा गौवंश, संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए नूंह, पलवल, अंबाला और हिसार जिलों में नियमित अदालतें चलाने वाले वरिष्ठतम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा सिविल न्यायाधीश की अदालतों को विशेष अदालतों के रूप में नियुक्त करने का निर्देश देते हैं।
नूंह अदालत का अधिकार क्षेत्र नूंह, रेवाड़ी, नारनौल, चरखी दादरी और भिवानी होगा, जबकि पलवल अदालत का अधिकार क्षेत्र पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक और सोनीपत जिले होंगे। इसी तरह, अंबाला अदालत के अधीन अंबाला, पंचकूला, पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल जिले आएंगे। हिसार कोर्ट का क्षेत्राधिकार हिसार, जींद, फतेहाबाद, सिरसा और कैथल जिलों पर होगा। मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद, भाजपा ने 2015 में राज्य में गायों के वध पर रोक लगाने वाला कानून बनाया। इस कानून का उद्देश्य गोमांस की खपत को कम करना भी था। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति गाय का वध नहीं कर सकता, वध के लिए पेश नहीं कर सकता या वध नहीं करवा सकता। आत्मरक्षा या दुर्घटना में गाय को मारना वध नहीं माना जाता। विशेष गौ संरक्षण कार्य बल हरियाणा में इस कानून को लागू करता है और जनता से मवेशियों की तस्करी और वध के बारे में जानकारी एकत्र करता है।