हरियाणा : हरियाणा सरकार ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित तथा विभिन्न विषयों के टीजीटी के पदों पर नियुक्ति की पेशकश किए गए हरियाणा के कुछ अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र वापस लेने पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
इसने अनुरोध किया है कि अंतिम तिथि से पहले या बाद में 1 जनवरी से 31 मार्च, 2021 के बीच सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को वैध माना जाए तथा संबंधित अभ्यर्थियों को फिर से अपनी ड्यूटी पर लौटने की अनुमति दी जाए।
मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव, सचिव, दिल्ली शिक्षा विभाग, सचिव, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली तथा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली को लिखे पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि हरियाणा के अन्य सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए भी इसी तरह का निर्णय लिया जाए, जिनके पास समान ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हैं, जहां शिक्षा निदेशालय या किसी अन्य सरकारी विभाग में उम्मीदवारी रद्द करने/नियुक्ति पत्र वापस लेने के मामले विचाराधीन हैं।