हरियाणा Haryana: हरियाणा के हांसी की एक कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर गैंगरेप करने के मामले में दो लोगों को 20 साल की सज़ा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज सुनील जिंदल ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए हर दोषी पर 1.16 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

यह केस हांसी के महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। शिकायत करने वाली ने आरोप लगाया कि नाबालिग लड़की को कथित तौर पर नशीली कोल्ड ड्रिंक दी गई और फिर गांव के ही दो आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (POCSO एक्ट) और इंडियन पीनल कोड की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

इस मामले में पीड़िता का केस लड़ रहे वकील विक्रम मित्तल ने बताया कि कोर्ट ने हालांकि, POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की सज़ा और हर एक पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 363 के तहत, उन्हें तीन साल की सज़ा और हर एक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि IPC के सेक्शन 328 के तहत, उन्हें पांच साल की सज़ा और हर एक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। IPC के सेक्शन 506 के तहत, उन्हें दो साल की सज़ा और हर एक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर, कोर्ट ने और सज़ा का भी आदेश दिया है।

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