Gurugram: सड़क हादसे में हुई मौत, 24.5 लाख का मिलेगा मुआवजा
यह रकम 7.5 फीसदी ब्याज दर पर दी जाएगी
गुरुग्राम: पिछले साल कंपनी के काम से जा रहे एक युवक की ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई मौत के मामले में परिजनों को 24.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. यह रकम 7.5 फीसदी ब्याज दर पर दी जाएगी. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सुभाष मेहला की अदालत ने यह आदेश दिया है. मामला मृतक के भाई हरपाल ने सेक्टर 7 मानेसर थाने में दर्ज कराया था।
मुन्ना सिंह अर्थव साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, मानेसर, गुरुग्राम में कार्यरत थे। 2 सितंबर 2023 को वह अपने सुपरवाइजर दीपक कुमार मोदी के साथ बाइक से कंपनी के काम पर जा रहे थे. सेक्टर 7 चौराहे के पास पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। जिसमें उनकी मौत हो गई. अदालत ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी चालक के वाहन की बीमा कंपनी को रुपये देने का आदेश दिया। मुआवजे के तौर पर 24.5 लाख रुपये देने का आदेश दिया गया है. इस रकम में से 11 लाख रुपये पत्नी को, 5.5 लाख रुपये बेटा-बेटी को, 2 लाख रुपये मां को और 50 हजार रुपये पिता को दिए जाएंगे.