आर्म्स एक्ट मामले में 3 युवकों को 3 साल की सजा

Update: 2024-02-27 05:50 GMT

हिसार: हरियाणा के हिसार में कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में 3 युवकों को दोषी करार देते हुए सोमवार को उनको 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है। ADJ गगनदीप की कोर्ट ने दोषी अंकित, सुनील और अमित को साथ ही 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया। बरवाला थाना पुलिस ने 29 मार्च 2022 को बरवाला निवासी शमशेर की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

बरवाला के वार्ड 11 के निवासी शमशेर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी कक्कड़ मार्केट बरवाला में योगेश ज्वेलर्स नाम से दुकान है। 29 मार्च 2022 को शाम करीब 7:15 पर अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा था। अचानक उसकी दुकान के सामने एक मोटरसाइकिल पर 3 नौजवान आए और दुकान के अंदर घुस गए। इसमें से दो लड़कों ने उस पर पिस्तौल तान लिया।

तीनों ने कहा कि तेरे हाथ में कैश है, दे दे व सोना- चांदी का सामान भी निकालकर दे दो, नहीं तो गोली मार देंगे। इस पर उसने घबराकर एक लाख रुपए उन तीनों लड़कों में से एक को पकड़ा दिया। उसके बाद तीनों लड़के मोटर साईकिल पर भागने लगे। इस दौरान एक लड़के ने दुकान में आकर खुद को गुराने गांव का डॉन सुनील बताया।

पड़ोसी दुकानदार व उसने भागकर युवकों को पकड़ने की कोशिश की। उनके मोटर साईकिल का बैलेंस बिगड़ गया। पीछे बैठे लड़के ने एकदम फायर किया व गोली चलाई तो गोली पड़ोस के दुकानदार विकास को लगी। बरवाला थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को काबू किया था। कोर्ट में लूट की वारदात प्रूफ नहीं हो पाई। ऐसे में कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत दोषियों को सजा सुनाई।

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