दसवीं की छात्रा को अगवा कर किया था दुष्कर्म, दुष्कर्मी को 20 साल की कैद

Update: 2022-06-12 10:43 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह ने दसवीं की छात्रा को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म के अभियुक्त अमृतपाल को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर अदालत ने सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।फतेहाबाद जिले के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 17 सितंबर 2021 को रतिया सदर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी कक्षा दसवीं में सरकारी स्कूल में पढ़ती है। 12 अगस्त 2021 को वह सुबह स्कूल जा रही थी। इस बीच पंजाब के जिला मानसा के गांव जटनाकलां निवासी दोषी अमृतपाल आया। उसने मेरी बेटी से कहा कि मोटरसाइकिल पर बैठ जा वह उसे स्कूल छोड़ देगा।

बार-बार मना करने पर उसने लड़की को बहला फुसला लिया और अपने साथ पंजाब ले गया और खेतों में लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वह मेरी लड़की को गांव छोड़ने आ रहा था, तो बाजार में मेरी ननद का लड़का मिल गया। उससे अमृतपाल ने कहा कि इस लड़की का पेपर था और वह उसे घर छोड़ने जा रहा है।फिर वह वहीं पर उसकी बेटी को छोड़कर डरकर भाग गया। इस मामले में पुलिस ने अमृतपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 364 के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी।अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अभियुक्त अमृतपाल को दोषी ठहराया। अदालत ने अभियुक्त अमृतपाल को 20 साल की कैद व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सोर्स-amarujala

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