गुजरात हाईकोर्ट ने 13 साल के लड़के के साथ आप्रकृतिक यौन संबंध बनाने वाले 16 साल के आरोपी को दी जमानत, रखी ये शर्त
गुजरात हाईकोर्ट ने करीब 13 साल के नाबालिग लड़के के साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी 16 साल के लड़के को जमानत दे दी है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने करीब 13 साल के नाबालिग लड़के के साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी 16 साल के लड़के को जमानत दे दी है. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (Juvenile Justice Act) की धारा 12 को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने आरोपी को उस सोसायटी में प्रवेश करने से रोकते हुए जमानत दे दी, जहां पीड़ित रहता है. ऐसा करते हुए बेंच ने जुवेनाइन जस्टिस एक्ट की धारा 12 के तहत दायर आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन को जमानत से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की अनुमति दी. धारा 12 में प्रावधान है कि जब किसी बच्चे को कथित रुप से कोई अपराध करने के लिए पकड़ा जाता है, तो उसे जमानत (Bail) के साथ या बिना जमानत पर रिहा किया जाएगा या किसी परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में या किसी व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएगा.