न्यूज़ क्रेडिट : sandesh.com

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नगर आयुक्त अमित अरोड़ा ने एक सूची में कहा कि जिन नागरिकों ने राजकोट नगर निगम द्वारा 31-12 तक व्यापार कर का भुगतान किया है, उन्हें ब्याज माफी योजना से लाभ होगा और जिन्होंने अपना व्यवसाय पंजीकृत नहीं किया है और अभी पंजीकरण नहीं किया है, उन्हें भी पिछले व्यापार कर पर ब्याज माफी मिलेगी। 

राजकोट नगर निगम का व्यवसाय कर विभाग व्यवसाय प्रारम्भ होने की तिथि से व्यवसाय कर पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज तथा विलम्ब से पंजीयन पर व्यवसाय कर की शेष अवधि के लिए साधारण ब्याज उद्गृहीत करता है। वित्त विभाग द्वारा व्यापार कर समाधान योजना 2022 को 12-31 तक लागू किया गया है। उसके बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और निश्चित ब्याज लिया जाएगा।
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